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निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पत्नी ने दी तलाक की अर्जी, कहा- विधवा बन कर नहीं रहना चाहती

निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है

औरंगाबाद : चर्चित निर्भया कांड के दोषी बिहार के लहंग कर्मा गांव के रहनेवाले अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है. अक्षय की पत्नी पुनीता ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दिया जाना है. हालांकि वह निर्दोष हैं. ऐसे में वह उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती. इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए. इधर, पता चला कि इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की गयी है.

अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है. इसमें रेप का मामला भी शामिल है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी कर सकती है. ज्ञात हो कि निर्भया कांड में जिन चार आरोपितों को फांसी की सजा सुनायी गयी है, उनमें लहंग कर्मा का अक्षय ठाकुर भी शामिल है. वैसे इस मामले में आरोपितों की 20 मार्च को फांसी की तिथि भी तय है.

गौरतलब है कि निर्भया के चार दोषियों में से तीन अक्षय सिंह, पवन गुप्ता, और विनय शर्मा अंतरराष्ट्रीय अदालत ICJ का दरवाजा खटखटाया है. दोषियों के वकील एपी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है. पत्र में 20 मार्च की होने वाली फांसी पर रोक की मांग की गई है. साथ ही मांग की है कि निचली अदालत के सभी रिकॉर्ड अदालत अपने पास मंगाए ताकि वो अपना पक्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत में रख सके.

Rajat Kumar
Rajat Kumar
Media Person. Five years of experience working in digital media doing videos and writing content. Love to do ground reporting.

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