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शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 16 जुलाई से लिये जायेंगे आवेदन

विभागीय निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की आस लगाये अभ्यर्थियों को अब शीघ्र नियुक्ति पत्र मिलेगी.

बिहारशरीफ. विभागीय निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की आस लगाये अभ्यर्थियों को अब शीघ्र नियुक्ति पत्र मिलेगी. माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर अनुकंपा के आधार पर जिलों के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के निर्देश दिए गये हैं. अब विभाग के द्वारा राजकीयकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद (संर्वग) तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित कर रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी का पद सृजन कर उन पदों पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दी गई है. इन विद्यालयों में 31 दिसम्बर 2021 को कटऑफ तिथि मानते हुए लिपिक के रिक्त 1379 पदों अन्तर्गत 15 प्रतिशत पद अर्थात 207 पदों को वर्ग-3 (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति के लिए सुरक्षित रखते हुए शेष 1172 पदों को एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों (आदेशपाल) के 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए क्रमशः विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के क्रमशः 1172 पद एवं 1129 पद सृजित किया गये हैं. वर्तमान में राज्य के नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात् कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजन करते हुए संबंधित जिलों को विद्यालय की संख्या के अनुरूप पद वितरित किये गये है. इसके अनुसार नालंदा में लिपिक के 57 पद जबकि आदेश पाल के 50 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2024 तक राजकीयकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मी के सेवानिवृति ,पदत्याग, मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति पर भी विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति किया जाना था. इसके अतिरिक्त 18 फरवरी 2021 के बाद विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त कर्मी के सेवानिवृति, पदत्याग, मृत्यु से भी रिक्ति उत्पन्न होने की संभावना है. इन सभी रिक्त पदों पर वर्तमान में नियुक्ति की जानी है. इन पदों पर पूर्व में संबंधित नियोजन इकाई द्वारा 21 अगस्त 2020 के विभागीय निर्देश से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई की गयी थी, जिस पर 30 दिसंबर 2024 को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गयी थी. इस रोक को अब विभाग के द्वारा विलोपित कर दिया गया है. नई नियमावली से होगी नियुक्ति : वर्तमान में बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति, सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति, सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली, 2025 लागू है. विभिन्न जिलों के मृत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में जिलों को आवंटित पदों पर उक्त नियमावली में निहित निर्देश के आलोक में अनुकम्पा पर नियुक्ति की जायेगी. विभाग के द्वारा नियुक्ति के लिए समय तालिका का निर्धारण भी कर दिया गया है. अनुकंपा नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान नहीं : अनुकंपा के आधार पर होने नियुक्ति में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान नहीं है. जबकि सीधी नियुक्ति में स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण समाशोधन कराने के बाद ही विभाग के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जायेगा. इसी प्रकार रिक्तियों की गणना में समय समय पर जारी विभागीय स्वीकृत्यादेश का पालन किया जायेगा. नियुक्ति संबंधित गतिविधि : डीइओ कार्यालय से आवेदन प्राप्त करने की तिथि 16 जुलाई तक मृत्यु तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में मेधा सूची की तैयारी 21 जुलाई तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 22 जुलाई तक औपबंधिक सूची पर आपत्ति 23 से 25 जुलाई तक आपत्तियों का निराकरण 26 से 28 जुलाई तक मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 29 जुलाई तक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्रों का मिलान 30-31 जुलाई अनुकंपा समिति के समक्ष नियुक्ति के विचारार्थ 01 अगस्त अनुकंपा समिति द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा 04 अगस्त तक नियुक्ति पत्र का वितरण 06 अगस्त

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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