शेखपुरा. सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आह्वान पर यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार तत्वाधान में मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान का शुभारंभ हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 1 जुलाई से 30 सितंबर 90 दिनों तक मध्यस्थता के लिए राष्ट्रव्यापी विशेष ड्राइव की शुरुआत किया गया है. यह ड्राइव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकर के निर्देशन में किया जा रहा है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने बताया कि यह ड्राइव देश के प्रत्येक जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में किया जा रहा है. इसमे प्रमुख रूप से वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलु हिंसा, चेक बाउंस, सेवा सम्बंधित मामले, आपराधिक सुलहनिय मामलों को शामिल किया गया है. इसमें 40 घंटे के मध्यस्थता प्राप्त प्रशिक्षित मध्यस्थत द्वारा पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने की कोशिश है. इससे लोगो को सुलभ और सरल न्याय मिलने के साथ न्यायालय में लंबित मामलो में भी कमी लाने में मददगार होगा. इस अभियान यानि ड्राइव को सफल बनाने के लिए मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अध्यक्षता में जिला न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक पदाधिकारी के साथ जिला न्यायालय सभागार में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी. जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि सभी अपने-अपने न्यायालय में ऐसे सभी मामलों को चिह्नित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मध्यस्थता केंद्र को भेजने के साथ साथ संबन्धित पक्षकारों को सूचित करने का टास्क दिया है. बैठक में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सरवेन्द्र प्रताप सिंह, एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश मधु अग्रवाल, उत्पाद मामलो के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार रजक, पोकसो के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे.
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