शेखपुरा. हत्या के प्रयास के मामले में प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय ने कोरमा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव निवासी बोढन पांडेय को दोषी पाया. बोढन पांडेय के खिलाफ बालिका के साथ छेड़छाड़ के विवाद में अपने पड़ोसी मृत्युंजय पांडेय पर गोली मार कर जान लेने के प्रयास का मुकदमा चल रहा था. न्यायालय ने दोषी पाये जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है. इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा और अपरलोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि 1 अगस्त 2012 को गोली से घायल मृत्युंजय पांडे के अस्पताल में दिये गये बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान का कार्य पूरा करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया था. घायल मृत्युंजय पांडेय दोषी पाये व्यक्ति बोढन पांडेय को गांव में भूंजा भुजने जा रही उसके भतीजी के साथ कथित छेड़खानी के घटना पर उससे शिकायत करने गया था. तब बोढन पांडेय अपना आपा खोते हुए उसे पर लाठी डंडे से मारपीट करने के साथ ही जान लेने की नीयत से गोली चला दी. गोली लगने से घायल होने के बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसने इस मामले में पुलिस को विस्तार से जानकारी दी. न्यायालय द्वारा बोढन पांडेय को भारतीय दंड विधान की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है