शेखपुरा. नगर परिषद शेखपुरा अपने आय बढ़ाने को लेकर होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस होल्डिंग टैक्स आदि इकट्ठा करने के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया है. उसने इस संबंध में नगर परिषद क्षेत्र के नागरिकों को 30 जून के पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को 5 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की है. इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों सभी करदाताओं के अतिरिक्त कार्यालय आकर टैक्स जमा करने वालों, महिला, वरिष्ठ नागरिक, भारतीय सैनिक, दिव्यांग, किन्नर आदि को पांच प्रतिशत अतिरिक्त राशि में टैक्स होल्डिंग टैक्स राशि में छूट देने की घोषणा की है. हालांकि यह छूट केवल आवासीय परिसर पर लागू होगी. जबकि गैर आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के तहत बकाया होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वालों को इस माह के अंत तक उन्हें कार्यालय आकर जमा कर लेने का कड़ा आदेश जारी किया गया है. साथ ही पूर्व में गलत आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के गलत असेसमेंट को भी शुद्ध करने का अवसर दिया गया है. इस समय सीमा की बीत जाने के बाद सभी के स्थल पर जाकर नियमानुसार नगर परिषद द्वारा एसेसमेंट कर दंड के साथ होल्डिंग टैक्स वसूल करने की जानकारी दी गई है. नगर परिषद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अपने आय वृद्धि को लेकर यह पहल शुरू की है. जिसमें करदाताओं को छूट के साथ-साथ टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गयी है.
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