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अब वंशावली प्रमाणपत्र बनवाना हुआ और आसान

अब वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्रामीणों को अनुमंडल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा और जनहितैषी बदलाव करते हुए इसकी प्रक्रिया को काफी सरल और सुगम बना दिया है.

बिहारशरीफ. अब वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्रामीणों को अनुमंडल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा और जनहितैषी बदलाव करते हुए इसकी प्रक्रिया को काफी सरल और सुगम बना दिया है. अब तक वंशावली प्रमाणपत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) से प्रमाणित शपथ पत्र देना अनिवार्य था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र भी मान्य होगा. पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि शपथ पत्र एक वैधानिक दस्तावेज होता है. इसे कार्यपालक दंडाधिकारी (इओ) या नोटरी पब्लिक किसी भी माध्यम से प्रमाणित कराया जा सकता है. पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे दोनों तरह के शपथ पत्रों को समान रूप से स्वीकार करें. इससे अब अनुमंडल कार्यालय में भागदौड़ की जरूरत नहीं होगी. छुट्टी या अफसर की अनुपस्थिति से होने वाली देरी नहीं होगी. अतिरिक्त खर्च और समय की बचत होगी. ग्रामीण अब अपने नजदीकी नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र बनवाकर सीधे पंचायत में आवेदन दे सकते हैं. वंशावली प्रमाण पत्र का उपयोग कई महत्वपूर्ण जगहों पर होता है. जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र में पारिवारिक संबंध दर्शाने में, जमीन के म्यूटेशन या संपत्ति के हस्तांतरण में, पारिवारिक पहचान व अन्य कानूनी दस्तावेजों में मुख्य रूप से वंशावली जरूरत पड़ती है. पहले पंचायत सचिव केवल एसडीओ या ईओ से प्रमाणित शपथ पत्र ही मानते थे. इससे ग्रामीणों को कई बार लंबा इंतजार, छुट्टियों में अड़चन और ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता था. अब यह झंझट खत्म हो गया है. इससे पंचायत स्तर पर काम तेजी से होगा. ग्राम प्रशासन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यह बदलाव पंचायतों को अधिक सक्षम, उत्तरदायी और जनहितैषी बनायेगा.

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