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शराब मामले में 27 जून को दोषी को सुनायी जायेगी सजा

शराब कारोबार मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी लहेरी थाना क्षेत्र के मंगला स्थान निवासी लालू मिस्त्री के पुत्र संजय कुमार को दोषी करार दिया है.

बिहारशरीफ. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) संजय सिंह ने दीपनगर थाना कांड संख्या 165/2017 से जुड़े शराब कारोबार मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी लहेरी थाना क्षेत्र के मंगला स्थान निवासी लालू मिस्त्री के पुत्र संजय कुमार को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत सभी प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया. दोषी को सजा की घोषणा 27 जून 2025 को की जाएगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद विभाग के स्पेशल पीपी रमाशंकर प्रसाद और वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा. विचारण के दौरान वादी थानाध्यक्ष राहुल सहित कुल सात साक्षियों का परीक्षण किया गया, जिनमें से छह साक्षियों ने घटना की पुष्टि करते हुए अभियुक्त की पहचान भी की. यह घटना एक जून 2017 की है, जब दीपनगर थानाध्यक्ष राहुल को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के देवीसराय स्थित संजय कुमार अपने गैरेज में अवैध शराब छिपाकर रखे हुए है. सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक जुट के बोरे से झारखंड निर्मित देशी शराब के 200 एमएल के कुल 180 पाउच बरामद किये गये थे. आरोपित को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया था. 20 लीटर शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार एकंगरसराय. मंगलवार को गुप्त सूचना के आलोक में एकंगरसराय थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने खोजाचक मोड़ के समीप से सीएनजी टेंपो से 20 लीटर चुलौआ देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है. थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार युवक तेल्हाड़ा थाने के कुकुरवर गांव का रहने वाले राजेश कुमार है. उन्होंने बताया कि शराब समेत सीएनजी टेंपों के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है़ गिरफ्तार धंधेबाज को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है़

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