बिहारशरीफ. भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का आदेश को जन-जन तक पहुंचाने के मुहिम में जिला प्रशासन जुटी है. इसी कड़ी में डीएम कुंदन कुमार जिले विधायकों के साथ के बैठक कर आवश्यक जानकारी दी. साथ ही सुझाव भी लिये. डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार 1500 के स्थान पर 12 सौ मतदाताओं पर बूथ होगा. 15 सौ मतदाता की संख्या पर 2391 बूथ बनें हुए है. नये नियम के अनुार 370 नए बूथों का बनना है. इस प्रकार सातों विधानसभा मिलाकर 2761 बूथ हो जायेगी. बूथ निर्माण में भवन को यथावत रहने देने का प्रयास किया गया है. ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो. सभी 357 नए बूथ पूर्व के भवन परिसर में ही रहने दिया गया है. सिर्फ 13 बूथ के भवन परिवर्तित करने का प्रस्ताव है. मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशित कर दी गयी है. छह जुलाई तक आपत्ति, सुझाव व प्रस्ताव दें सकते है. सुझाव के अनुसार 12 जुलाई को प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को भेज दी जायेगी. 18 जुलाई तक आयोग से स्वीकृति प्रदान किए जाने की तिथि निर्धारित है. एक अगस्त को अंतिम मतदान केंद्र सूची प्रकाशित कर दी जायेगी. इस मौके पर विधायकों में हरिनारायण सिंह, कृष्ण मुरारी शरण, कौशल कुमार, अस्थावां विधायक के प्रतिनिधि विनोद प्रसाद सिंह, इस्लामपुर विधायक प्रतिनिधि योगेश सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष अरशद, सांसद प्रतिनिधि अजीत कुमार, उमेश पंडित आदि मौजूद थे.
मतदाता सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित : डीएम ने बताया कि जिन मतदाताओं का 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे. उन्हें या उनके पुत्र-पुत्री को कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल मतदाता सूची की स्व अभिप्रमाणित प्रति को अपलोड करना होगा. उन्होंने बताया कि 2003 की मतदाता सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है. कोई भी व्यक्ति स्वयं अपना नाम देख सकता है. अपना गणना फॉर्म अपलोड कर सकता है. बिहार या बिहार से बाहर रहने वाला मतदाता भी अपना हस्ताक्षर कर आवश्यक कागजात के साथ फॉर्म अपलोड कर सकता है. गणना फॉर्म बीएलओ हर घर हर तक पहुंच रहे हैं. बीएलओ की मदद के लिए बीएलओ सुपरवाइजर को तैनात करने के साथ ही विकास मित्र, पंचायत सेवक, टोला सेवक, एनएसएस, एनसीसी, जीविका आदि को वोलेंटियर के रूप में लगाया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है