डुमरांव (बक्सर) .
कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के दियामान गांव में चौकीदार बजरंग बली यादव पर बीते 4 जून की रात हुई मारपीट मामले में नामजद एक किशोर आरोपी को पुलिस ने रविवार की रात छोटका दिया गांव से पकड़ लिया. हिरासत में लेने के बाद किशोर को थाना की हाजत में बंद करने से यह मामला चर्चा में आ गया. क्योंकि पुलिस का उस नाबालिग के साथ किया गया व्यवहार किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन है. परिजनों का आरोप है कि किशोर को सामान्य आरोपियों की भांति थाना हाजत में रखा गया और उसे हथकड़ी एवं रस्सी से बांधकर कोर्ट ले जाया गया.जिसकी तस्वीर भी दिखाई जा रही है. पुलिस कप्तान शुभम आर्य ने कहा कि इस मामले में संबंधित थानाध्यक्ष से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी को अभिरक्षा में लेने के बाद उसके परिजनों द्वारा जन्म से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिखाया गया था. उनके द्वारा कोर्ट ले जाने के बाद जन्म प्रमाण-पत्र दिखाया गया. जबकि गिरफ्तार किशोर के परिजनों ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने थाना पर आरोपी किशोर का जन्म प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत किया था, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी हाजत में बंद करके रखी. जाहिर है कि सोमवार को पुलिस द्वारा आरोपी किशोर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से जन्म प्रमाण-पत्र में 18 वर्ष से कम आयु होने के कारण उसे किशोर न्याय बोर्ड जे जे बी भेज दिया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है