ब्रह्मपुर. प्रमुख का पद प्राप्त करने के लिए पंचायत समिति के सदस्यों को खरीद फरोख्त करने के आरोप में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रमुख मंगरी देवी के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद प्रमुख के सभी प्रकार के लेन-देन पर भी रोक लगा दी है. पूर्व प्रखंड प्रमुख उषा देवी के प्रतिनिधि दुर्गा चरण मिश्र ने प्रमुख पद प्राप्त करने के लिए पंचायत समिति के सदस्यों को खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए आयुक्त से शिकायत की थी. प्रमुख मंगरी देवी बनाम दुर्गा चरण मिश्र के मामले में सुनवाई करने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के विवेचना से स्पष्ट है कि मंगली देवी पति ददन यादव पंचायत समिति सदस्य गायघाट द्वारा प्रखंड प्रमुख का पद प्राप्त करने के लिए पंचायत समिति के सदस्यों को खरीद फरोख्त किया गया. अतः बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के आलोक प्रमुख मंगरी देवी विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा पंचायत राज विभाग पटना से की जाती है. इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनू कुमार ने कहा कि विभाग के आदेश पर लेन देन पर रोक लगा दिया गया है.
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