बक्सर कोर्ट.
डुमरांव थाना कांड संख्या 135 /2025 के नामजद अभियुक्त मुन्ना राम, पिता बसंत राम, ग्राम कासिया ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत में सरेंडर कर दिया. जहां जमानत के आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने उसे खारिज करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया. बताते चले कि भोजपुर जिले के बहोरनपुर गांव के रहने वाले शिवकुमार राम ने अपनी बेटी ज्योति कुमारी की शादी अभियुक्त के साथ 15 मार्च 2023 को ब्रह्मपुर शिव मंदिर में किया था. शादी में लड़की के मायके वालों ने यथा शक्ति उपहार दिया था. बावजूद इसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व 50 हजार रुपये के लिए बार-बार दबाव दिया जाता था तथा दहेज को लेकर ज्योति के साथ मारपीट भी की जाती थी तथा उसे कई कई दिनों तक कमरे में बंद कर खाना नहीं दिया जाता था.अपने प्रताड़ना की खबर उसके द्वारा मायके में फोन करके दिया जाता था तथा इसको लेकर कई बार उन लोगों को समझाया गया था लेकिन अभियुक्तों ने दहेज प्रताड़ना जारी रखा, इसी बीच 28 जून 2025 को रात लगभग 2 बजे सूचना मिली कि ज्योति की हत्या कर दी गयी है, जब मायके से लोग भागे-भागे पहुंचे तो देखा कि अभियुक्तों ने ज्योति की लाश को घर से 100 मीटर दूर खेत में फेंक कर फरार हो गए थे. इस संबंध में डुमरांव थानाध्यक्ष मतेंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्तों गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी जहां पुलिस दबिश में अभियुक्त ने न्यायालय में सरेंडर किया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है