बक्सर. जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में तैनात रहे एक लिपिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा की शिकायत पर की गई है. जिसमें प्रथम अपीलीय प्राधिकार पटना प्रमंडल के आयुक्त के यहां दायर परिवाद के आदेश का हवाला दिया गया है. कहा गया है कि वर्ष 2011 में जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के कार्यालय में लिपिक के पद पर पदस्थापन काल में अनुकंपा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति का आदेश निर्गत पंजी खोलकर निर्गत किया गया है, जो कार्यालय से गायब है. जिसके लिए शर्मा प्रथम दृष्टि दोषी हैं.
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