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एमडीएम में छिपकली मामले को लेकर मध्य विद्यालय हरिकिशुनपुर के प्रधानाध्यापक निलंबित

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याहन भोजन योजना बक्सर के 30 मई 2025 के प्रतिवेदन के अनुसार मध्य विद्यालय हरिकिशुनपुर प्रखण्ड बक्सर में मध्यान भोजन में छिपकली पाये जाने के मामले में प्रधानाध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है.

बक्सर. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याहन भोजन योजना बक्सर के 30 मई 2025 के प्रतिवेदन के अनुसार मध्य विद्यालय हरिकिशुनपुर प्रखण्ड बक्सर में मध्यान भोजन में छिपकली पाये जाने के मामले में प्रधानाध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है. कार्रवाई करते हुए डीपीओ स्थापना ने प्रधानाध्यापक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया है. जिसको लेकर पत्र भी जारी किया गया है. निलंबन अवधि में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजपुर कार्यालय को मुख्यालय बनाया गया है. वहीं पत्र के माध्यम से कहा गया है कि स्वयं सेवी संस्था द्वारा आपूर्ति किये गये लाल चना के छोले में छिपकिली पाये जाने के फलस्वरूप त्रिसदस्यीय जाच दल द्वारा सुनिल कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रथम द्रष्ट्या दोषी पाते हुये अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. अंतः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना बक्सर के प्रतिवेदन समीक्षीपरान्त सुनिल कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, हरिकिशुनपुर को रसोई गृह इतर स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये पका पकाया भोजन को रखवाने, विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं कर बच्चों को खाना उपलब्ध कराने से पूर्व खाना की गुणवत्ता की जांच चख कर नहीं करने, वांछित प्रपत्र नहीं भरने, गुणवत्ता पंजी में भोजन के संबंध में विवरण अंकित नहीं करन रसोईघर में चार से पाँच नल लगाकर छोड़ने जिससे रसोईघर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने एवं गंदगी पाए जाने के साथ ही कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीन रहने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है. निलंबन अवधी में कुमार का मुख्यालय प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय राजपुर निर्धारित किया जाता है. श्री कुमार के जीवन-यापन भत्ता का भुगतान मुख्यालय के पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर देय होगा तथा आरोप पत्र का गठन अलग से किया जायेगा.

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