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buxar news : 167 बंदियों के अपराध से पीड़ित परिवार के सदस्यों की सूची को किया गया अनुमोदित

buxar news : जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक में लिये गये कई निर्णय

बक्सर. जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में केंद्रीय कारा, बक्सर से संबंधित जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक समाहरणालय कार्यालय कक्ष में सोमवार को आयोजित की गयी. सर्वप्रथम बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन की समीक्षा की गयी. बंदियों के लिए किये जा रहे श्रम एवं कारा द्वारा दिये गये पारिश्रमिक से विभागीय आदेश के आलोक में चिह्नित पीड़ित परिवार को देने के लिए कारा द्वारा ही राशि की कटौती कर ली जाती है, जिसे विपत्र के माध्यम से अपराध पीड़ित कल्याण न्यास, पटना के खाते में ड्रॉफ्ट आरटीजीएस/सीएफएमएस के माध्यम से न्यास के भुगतान आइडी पर जमा कर दिया जाता है. बैठक में अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर द्वारा कुल 167 सजावार बंदियों के अपराध से पीड़ित परिवार के सदस्यों की सूची विचारार्थ बैठक में रखी गयी, जिसे अनुमोदित किया गया. कारा में संसीमित बंदियों द्वारा अर्जित की गयी कुल पारिश्रमिक राशि एक करोड़ 30 लाख 44 हजार तीन सौ 45 रुपये है, जिसमें से पीड़ित परिवार के चिह्नित सदस्यों को भुगतान करने के लिए कटौती की गयी. कुल राशि 28 लाख 44 हजार 670 रुपये है. जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति द्वारा बंदी पारिश्रमिक की नियमानुसार कटौती की राशि संबंधित प्रोबेशन पदाधिकारी द्वारा चिह्नित पीड़ित परिवार को उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत विनिश्चित की जाती है, जिसे राज्यस्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के कोष में कारा द्वारा जमा करा दिया जाता है. मुख्यालय द्वारा उक्त कोष में जमा राशियों का वितरण कारा में संधारित जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति के खाते में जमा करा दिया जाता है. अनुशंसित राशि चेक के माध्यम से संबंधित पीड़ित परिवार के चिन्हित सदस्य को वितरण करने से संबंधित प्रोबेशन पदाधिकारी को हस्तगत करा दिया जाता है, जहां से वे प्राप्ति रशीद/उपयोगिता/अनुशंसित प्रमाण पत्र कारा को हस्तगत करा देते हैं. कुछ अनुशंसित/चिन्हित पीड़ित परिवार के लाभार्थी की मृत्यु हो गयी है. फलतः उनसे संबंधित चेक प्रोबेशन पदाधिकारी द्वारा कारा को वापस कर दिया गया है. इस संबंध में प्रोबेशन पदाधिकारी द्वारा पुनः उत्तराधिकार अधिनियम के अनुपालन में पीड़ित के सदस्यों को चिन्हित कराकर प्रस्तुत करेंगे, जिसे जिला स्तरीय अपराध पीड़ित समिति द्वारा लाभ की राशि विनिश्चित की जाएगी. वैसे लाभार्थी पीड़ित परिवार जो लाभांश की राशि लेने से इंकार कर देते हैं, वैसे परिवार की अनुशंसित राशि को राज्यस्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास को वापस कर दी जायेगी. उक्त बैठक में अधीक्षक केन्द्रीय कारा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, वरीय प्रोबेशन पदाधिकारी/प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी शामिल रहे.

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