बक्सर कोर्ट. सिकरौल थाना कांड संख्या 76 /2023 में थाना के रेका गांव का रहने वाला दीपक गोंड को दहेज हत्या के मामले में सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, न्यायालय ने 15 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. उक्त फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने सुनाया. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि बक्सर औद्योगिक थाना के शेरपुर गांव की रहने वाली सलोनी देवी की शादी अभियुक्त के साथ 19 जून 2020 को की गई थी. शादी के बाद से अभियुक्त अपने चाचा के घर में रहता था जहां सलोनी को दहेज में सोने के लॉकेट के लिए प्रताड़ित किया जाता था जिसकी सूचना उसके द्वारा अपने मायके में दी जाती थी. घटना के समय बताया गया कि अभियुक्त दिल्ली प्राइवेट कंपनी का काम छोड़ कर घर पर आया है तथा दिन-रात अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था . घटना की रात सलोनी ने फोन करके अपने भाई मुकेश कुमार को बताया कि उसका पति तीन दिनों से घर से भागा हुआ था आज घर पर आया है तथा उसके साथ झगड़ा लड़ाई एवं मारपीट कर रहा है. दूसरे दिन सूचक को फोन कर अभियुक्त ने बताया कि उसकी बहन दवा खाई है जो रिएक्शन कर गया है जिससे उसकी मौत हो गई है. जब भी घर के लोग भागे-भागे ससुराल गए तो देखा कि सलोनी देवी की लाश आंगन में पड़ी हुई थी तथा उसके गले पर दबाने से काला निशान बना हुआ था साथ ही कई जगहों पर चोट के निशान भी पाए गए थे. घटना के बाद घर के सभी लोग फरार हो गए थे. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक श्री वर्मा ने बताया कि सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुसंधान अधिकारी के अलावे चिकित्सक की गवाही भी कराई गई थी जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को 7 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई ,साथ ही 15 हज़ार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे.
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