बक्सर कोर्ट.
जिला व अपर सत्र न्यायाधीश दो की अदालत ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 196/21 में ब्रम्हपुर थाना के जवही जगदीशपुर का रहने वाला राकेश पासवान एवं पूनम देवी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने अभियुक्तों पर एक –एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे .इस आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने दी. बताते चले कि 15 अप्रैल 2021 के दिन के 11बजे ब्रम्हपुर थाना के जवही जगदीशपुर गांव के रहने वाले कपिल शाह अपने पुत्र सुभाष शाह के साथ खलिहान से साइकिल पर भूसा लेकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में पूनम देवी पति जितेंद्र पासवान एवं राकेश पासवान पिता मोहन पासवान अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर पिता पुत्र कपिल शाह एवं सुभाष शाह को घर लिए तथा ताबड़तोड़ चाकू एवं ईंट पत्थर से हमला कर जख्मी कर दिया, बाद में इलाज के लिए पटना जाने के क्रम में सुभाष शाह की दानापुर में मृत्यु हो गयी.उक्त घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता कपिल शाह ने दर्ज करायी थी.सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्सा पदाधिकारी एवं जांच अधिकारी के अलावे कुल सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई साथ ही एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया. जिसे नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है