हथुआ. राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा नगर पालिका उप-निर्वाचन 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 यथा संशोधित की धारा 441 के परन्तुक से प्रदत्त शक्तियों के तहत उप-निर्वाचन संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है. नगर पंचायत हथुआ के वार्ड संख्या 12 में वार्ड सदस्य की मृत्यु के बाद रिक्त पद पर उप निर्वाचन होना है. इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 28 मई को किया जायेगा. नगरपालिका उप-निर्वाचन संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अधिसूचना निर्गत होते ही संबंधित नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में तथा जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त पद पर उप-निर्वाचन कराये जाने का निर्देश दिया गया है, वहां संबंधित वार्ड (निर्वाचन क्षेत्र) में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेगी. नामांकन प्राप्त करने की तिथि 28 मई से 05 जून तक सुबह 11 बजे से शाम 3:00 बजे तक निर्धारित की गयी है. वहीं नामांकन संवीक्षा की तिथि 06 से 09 जून तक तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 से 12 जून तक तथा चुनाव चिह्न एवं अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 13 जून को किया जायेगा. वहीं मतदान 28 जून को सुबह सात बजे से शाम 5:00 बजे तक तथा मतगणना 30 जून को होगी.
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