गोपालगंज. वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन संसद के दोनों सदन में पारित होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने कहा कि यह कानून गरीब, पसमांदा, लाचार मुसलमानों के हक में है. उनके जमीन को कोई भी वक्फ कब्जा नहीं कर सकता. नये कानून में अब वक्फ को जमीन देने के लिए बजाप्ता डीड रजिस्ट्री कराना होगा. अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो ट्रिब्यूनल में सुनवाई करने वाले जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायिक पदाधिकारी सुनवाई करेंगे. उनके आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट जा सकेंगे. 90 दिनों के भीतर उनके अपील पर हाइकोर्ट सुनवाई करेगा. कागजात व पक्ष को सुनने के बाद निर्णय देगा. जो पहले नहीं था. मनन मिश्र ने कहा कि अब पब्लिक प्रोपर्टी,सरकारी जमीन पर वक्फ कब्जा नहीं कर सकता. जैसा कि लाखों एकड़ जमीन में जिसमें सरकारी भी शामिल है, पर वक्फ का कब्जा है. पहले वक्फ को अधिकार था कि वे वक्फ की प्रोपर्टी का लीज कर सकते थे, बेच सकते थे. सेटलमेंट कर सकते थे. अब नये कानून में यह नहीं हो सकता. इससे गरीब, लाचार मुसलमानों को लाभ होगा. सबसे बड़ी बात है कि वक्फ में मुसलमानों को ही सदस्य बनाया जायेगा. दूसरे कास्ट के लोग शामिल नहीं होंगे. नये कानून से वक्फ के खिलाफ लंबित हजारों केस भी जो लंबित हैं, उनकी सुनवाई में तेजी आयेगी.
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