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विधिज्ञ संघ के साथ अधिवक्ताओं को लोक अदालत की दी गयी जानकारी, आपसी सुलह-समझौता के आधार पर विवादों को निबटाने में सहयोग की अपील

गोपालगंज. व्यवहार न्यायालय पुराना भवन के सभागार में जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र, सचिव मनोज मिश्र एवं अन्य वरीय अधिवक्ताओं के साथ स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधे श्याम शुक्ला एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूप कुमार उपाध्याय के साथ बैठक की गयी.

गोपालगंज. व्यवहार न्यायालय पुराना भवन के सभागार में जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र, सचिव मनोज मिश्र एवं अन्य वरीय अधिवक्ताओं के साथ स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधे श्याम शुक्ला एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूप कुमार उपाध्याय के साथ बैठक की गयी. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के तहत गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गयी है. इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सुलह और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है. स्थायी लोक अदालत एक ऐसी न्याय व्यवस्था है, जो जनता को बिजली, पानी, परिवहन, डाक, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निबटारे का मंच प्रदान करती है. इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं जो लोकहित में आती हैं. कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं को बताया गया कि वैसे व्यक्ति, जिनका सार्वजनिक माल वाहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा, आवास एवं रियल एस्टेट सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामला है, तो वे सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपालगंज कार्यालय में प्रति कार्य दिवस में संपर्क स्थापित कर अपने वाद को दाखिल कर सकते हैं और उन दाखिल किये गये वादों में विपक्षी की उपस्थिति के लिए नोटिस निर्गत किया जाता है. इसके बाद वाद की अग्रिम कार्रवाई स्थायी लोक अदालत के पीठ के सदस्यों द्वारा पूर्ण की जाती है. सबसे खास बात यह है कि अदालत का निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है. स्थायी लोक अदालत की स्थापना से गोपालगंज के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.

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