गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को सिधवलिया प्रखंड के शेर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और विधिक सहायता से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी थी. कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार एवं विधिवक्ता रवि कुमार की टीम ने नालसा योजना 2015, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, विधिक सेवा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी. टीम ने बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बच्चों की सुरक्षा तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला. विधिवेत्ताओं ने बताया कि यदि किसी महिला कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है, तो वह संबंधित विभाग में गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती है. समिति शिकायत की जांच कर उचित निर्णय लेती है. इसके अलावा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें और पात्र व्यक्तियों को मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया. कार्यक्रम में पीएलवी के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित हैंडबिल और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सामग्री का वितरण किया गया. कार्यक्रम में शेर पंचायत के मुखिया, सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति रही. लोगों ने इस आयोजन की सराहना की और इसे बेहद लाभकारी बताया.
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