गोपालगंज.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को सिधवलिया प्रखंड की सुपौली पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में नालसा (गरीबी उन्मूलन का प्रभावी कार्यान्वयन) योजना 2015, स्थायी लोक अदालत का गठन और विधिक सहायता से जुड़े विषयों पर ग्रामीणों को जानकारी दी गयी.
कार्यक्रम में अधिवक्ता हैदर अली तथा पीएलवी अमानुल्लाह की टीम ने उपस्थित लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास योजना, परवरिश योजना, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड आदि सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही इन योजनाओं का लाभ पाने की प्रक्रिया भी समझायी गयी, ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ सकें. वक्ताओं ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के तहत कोर्ट परिसर में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का सुलह और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है. स्थायी लोक अदालत डाक, तार, टेलीफोन, वायु और सड़क परिवहन, बिजली, स्वच्छता, अस्पताल, बीमा, रियल एस्टेट, शिक्षा और बैंकिंग जैसी सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान करती है. यह अदालत केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य जनहित सेवाओं से जुड़े मामलों को भी सुनती है. अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है.
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