गोपालगंज. उत्पाद स्पेशल कोर्ट के जिला जज-13 दीपक सिंह वर्मा ने भोरे थाना क्षेत्र के चर्चित शराब कांड में चार्जशीट समय पर नहीं देने पर गहरी नाराजगी जतायी है. कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े करते हुए आरोपित अजय यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. साथ ही, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एसपी को निर्देश से अवगत कराने का आदेश भी दिया गया है. यह मामला भोरे थानांतर्गत खलवा टोला निवासी ललन यादव के पुत्र अजय यादव से जुड़ा है, जिसे थाना कांड संख्या 560/2024 में शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ कुल चार मामले दर्ज थे. भोरे थाना द्वारा 17 फरवरी को रिमांड पर लेने के बाद कोर्ट लगातार चार्जशीट का इंतजार करता रहा, लेकिन चार महीने तक चार्जशीट नहीं दायर की गयी. इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में अपील की कि 90 दिनों में चार्जशीट नहीं आने पर आरोपित को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 187 का लाभ दिया जाये. स्पेशल लोक अभियोजक अवधेश मणि ने कोर्ट से रिकॉर्ड की जांच कराने की बात कही. कोर्ट के निर्देश पर कार्यालय लिपिक ने 21 जून तक चार्जशीट नहीं आने की पुष्टि की. इसके बाद कोर्ट ने अजय यादव की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद चार्जशीट नहीं देने वाले पुलिस अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. यह मामला न सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि कोर्ट की निगरानी में चल रहे गंभीर मामलों में समयबद्ध कार्रवाई की अनिवार्यता को भी रेखांकित करता है.
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