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Gopalganj News : 31 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को दो साल की सजा

आर्म्स एक्ट के तहत 31 वर्ष पुराने मामले में गोपालगंज की एसीजेएम-6 अजय कुमार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपित को दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है, साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

गोपालगंज. आर्म्स एक्ट के तहत 31 वर्ष पुराने मामले में गोपालगंज की एसीजेएम-6 अजय कुमार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपित को दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है, साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले की सुनवाई वर्षों से कोर्ट में चल रही थी, जिस पर अब जाकर न्यायिक निर्णय आया है. मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 1994 की है. मांझा थाना क्षेत्र के भैंसही गांव निवासी मुरारी चौधरी की हत्या विश्वंभरपुर थाना क्षेत्र में कर दी गयी थी. इस मामले में भैंसही गांव निवासी ललन चौधरी और उनके भाई बलिराम चौधरी समेत कई अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसी क्रम में 25 नवंबर, 1994 को पुलिस ने ललन चौधरी को गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान उनके पास से 12 बोर के तीन कारतूस बरामद किये गये थे. इस आधार पर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बाद में जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने अपनी दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. इस फैसले के बाद न्यायालय परिसर में चर्चा बनी रही. लोगों ने कहा कि जवानी में किए गए अपराध की सजा अब बुढ़ापे में मिली है. यह फैसला वर्षों से लंबित पड़े मामलों की निष्पत्ति की दिशा में एक सकारात्मक न्यायिक पहल के रूप में देखा जा रहा है.

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