गोपालगंज. एडीजे चार शैलेंद्र कुमार शर्मा के उत्पाद स्पेशल कोर्ट से बार-बार आदेश देने के बाद भी मीरगंज के तत्कालीन थानेदार किशोरी चौधरी व कुचायकोट थाने के आइओ मनोज कुमार पांडेय को कोर्ट ने तलब किया है.
नौ मई को सदेह उपस्थित होकर केस डायरी व साक्ष्य देने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है. उस दिन नहीं आने पर कोर्ट सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई को बाध्य होगा. कोर्ट में साक्ष्य नहीं देने पर कानूनविद वेदप्रकाश तिवारी ने बताया कि कोई उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी बिना किसी विधिसम्मत कारण कोर्ट में साक्ष्य नहीं देता है, तो अपने सरकारी कर्तव्य को करने से इंकार करता है या पीछे हटता है, तो दोषी होगा. ऐसे में तीन महीने तक कारावास या जुर्माने से जिसे 10 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा.कोर्ट के आदेश को नहीं मानते थानेदार
मीरगंज के तत्कालीन थानेदार किशोरी चौधरी से उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने केस की डायरी तलब की थी. 27 मार्च को कोर्ट ने समन जारी किया था. उसके बाद भी थानेदार डायरी नहीं दे सके. मामला मीरगंज थाना कांड संख्या 457/2024 का है. चार अक्तूबर को पुलिस ने वाल्मीकि कुमार के नेतृत्व में कुसौधी से पचफेडा नहर पुल के पास बाइक पर बोरा बांधे हुए एकडगा की तरफ से आ रहे व्यक्ति को देखा. पुलिस को देख वह कूद कर भाग निकला. पकड़ी गयी काले रंग की पैशन प्रो बाइक जिसका रजि. बीआर29-6779 था, उस पर बांधे एक प्लास्टिक के बोरे का मुंह खोलकर तलाशी ली गयी, तो उसमें रखा हुआ बंटी-बबली लाइम देसी शराब (सुवासित) 200 एमएल का 64 टेट्रा पैक बरामद हुआ. उसके बाद एकडंगा बाजार में कैलाश चौहान के घर पर रेड किया गया तो सीवान जिले के नौतन थाने के बनिया टोला किलपुर के किशोर को अरेस्ट किया गया. अब कांड की सुनवाई में कोर्ट को साक्ष्य देने में पुलिस कतरा रही है.साक्ष्य के लिए कोर्ट नहीं आ रहे आइओ
उत्पाद स्पेशल अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कुचायकोट थाना कांड संख्या 151/2023 में कोर्ट की ओर से कई बार समन व नोटिस जारी किया गया था. उसके बाद भी कांड के आइओ व सूचक मनोज कुमार पांडेय कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं. कुचायकोट में पुलिस ने एनएच-27 के राजधानी बेलवनवां के पास एक बाइक बीआर-28 यू/4286 से 41 बोतल शराब जब्त की थी. बाइक को छोड़कर तस्कर भाग निकला था. इस कांड में आइओ के नहीं आने से कोर्ट का ट्रायल प्रभावित हो रहा है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है