पटेढ़ी बेलसर. बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक सह ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर विभाग के अधिकारियों और अभियंताओं से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत निर्देश दिये. ऊर्जा सचिव ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ केवल एक आवासीय परिसर में एक ही विद्युत कनेक्शन पर मिलेगा. यदि उसी परिसर में कोई अन्य व्यक्ति नया कनेक्शन चाहता है, तो उसे सिविल कोर्ट से जारी पार्टीशन डीड आवेदन के साथ संलग्न करना होगा. इन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि इस सीमा तक की राशि राज्य सरकार अनुदान स्वरूप देगी. 125 यूनिट से अधिक उपयोग करने वालों को केवल अतिरिक्त खपत का ही 2.55 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क देना होगा. अतिरिक्त खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 40 रुपये मासिक फिक्स्ड चार्ज भी देय होगा, जबकि कुटीर योजना अंतर्गत बीपीएल उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा खपत करने पर अतिरिक्त यूनिट के भुगतान के साथ ही मासिक फिक्स्ड चार्ज 20 रुपये प्रतिमाह देना होगा. कनीय अभियंता आदर्श ने बताया कि नये कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर परिसर की जांच की जायेगी. आवेदन के साथ ही न्यायालय द्वारा निर्गत बंटवारा सूट का कागजात देना होगा. उधर अफजलपुर गांव स्थित कृषि फीडर का 25 केवी ट्रांसफाॅर्मर एक सप्ताह पूर्व आकाशीय बिजली गिरने से जल गया था. इसके बावजूद विभाग ने तत्परता दिखाते हुए मात्र दो घंटे के भीतर वैकल्पिक ट्रांसफाॅर्मर से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी. लोगों ने खराब ट्रांसफाॅर्मर की जगह 65 केवी का नया ट्रांसफाॅर्मर लगाने की मांग की है, जिस पर कनीय विद्युत अभियंता आदर्श ने बताया कि वज्रपात से ट्रांसफाॅर्मर की तकनीकी क्षति हुई है. किसानों और व्यावसायिक उपभोक्ता को असुविधा न हो, इसलिए वैकल्पिक आपूर्ति जारी है. जल्द ही नया ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा.
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