हाजीपुर. लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब पांच वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को दोषी करार दिया. उक्त जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि तीन दिसम्बर 2020 को देसरी थाना क्षेत्र स्थित घर के निकट खेल रही एक सात वर्षीया बच्ची को राजबल्लम कुमार बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस घटना को लेकर उसकी दादी ने महिला थाना हाजीपुर में प्राथमिकी कराई थी. पुलिस ने आरोपित को 02 मई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब से वह जेल में ही है. इस मामले में पुलिस ने 01 मई 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में उसके विरुद्ध 18 जून 2021 को संज्ञान लिया गया. इस मामले में 06 जुलाई 2024 को आरोप गठन किया गया. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन पक्ष के सात साक्षियों, 12 प्रदर्श एवं बचाव पक्ष के एक साक्षी के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद राज बल्लभ कुमार को दोषी करार दिया गया. सजा की बिंदु पर 19 जुलाई को सुनवाई के बाद उसे सजा सुनायी जाएगी. इस संंबंध में एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के डायरेक्टर सह सचिव स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान सुधीर कुमार शुक्ला ने कहा कि महिला थाना कांड संख्या 44/20 में अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है. अभियुक्त को पाॅक्सो की धारा 6 एवं 10 में तथा आईपीसी की धारा 376 ए तथा बी में दोषी करार दिया गया है. इन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की काउंसलिंग की गई थी तथा उसे लीगल सपोर्ट प्रदान किया जा रहा था. श्री शुक्ला ने त्वरित न्याय देने के लिए पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक के प्रति आभार व्यक्त किया है.
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