हाजीपुर. महुआ अनुमंडल के चेहराकला प्रखंड से एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है. एक जनवितरण विक्रेता द्वारा लाभार्थी से दो माह तक अंगूठा लगवाकर केवल एक माह का अनाज वितरित किया गया. इस मामले में संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है.इस संंबध में महुआ एसडीओ किसलय कुशवाहा द्वारा जानकारी दी गई है कि उक्त कार्य न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विश्वासघात है, बल्कि लाभार्थियों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है. संबंधित विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा शीघ्र ही वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
गोरौल में कम अनाज देने पर मांगा स्पष्टीकरण
इसी क्रम में गोरौल के एजीएम द्वारा एक अन्य जनवितरण विक्रेता को कम मात्रा में अनाज देने के मामले में भी स्पष्टीकरण लिया गया है, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. एसडीओ ने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंडों को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी प्रकार की घटतौली, कालाबाजारी या लाभार्थी से धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त हो, तो उसे तुरंत प्रखंड या अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराएं. पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति के तहत केवल जिम्मेवार, अनुशासित एवं ईमानदार जन विक्रेताओं को ही अनुज्ञप्तियां हस्तांतरित की जाएंगी. एसडीओ ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारी को दें, ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है