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मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य में करें सक्रिय सहयोग : डीएम

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को और तेज गति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुछ लोगों की शिकायत है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उन्हें भागदौड़ भी करनी पड़ रही है.

हाजीपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को और तेज गति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुछ लोगों की शिकायत है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उन्हें भागदौड़ भी करनी पड़ रही है. हालांकि, भागदौड़ से बचने के लिए लोग अपने दस्तावेज ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी तारीखें, और ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन के तरीके को डिटेल से बताया है. इस दौरान डीएम वर्षा सिंह ने ग्रामीण स्तर पर संध्या चौपाल तथा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर गहन पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है. इन्होंने जीविका, जनप्रतिनिधि तथा अन्य कर्मियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विशेष ग्रहण मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ एवं अन्य कर्मियों को योग्य मतदाताओं से अधिक- से अधिक फार्म भरवाने में सहयोग करें.

सूची में नाम जुड़वाने के लिए दो सुविधाएं उपलब्ध : विभागीय सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दो सुविधाएं उपलब्ध हैं. एक ऑनलाइन है. मतदाता https://voters.eci.gov.in पोर्टल पर फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं. दूसरा ऑफलाइन है, जिसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर फार्म वितरित और संग्रहित कर रहे हैं. डीएम ने कहा कि मतदाता जिला सहायता केंद्र पर जाकर भी भरे हुए फॉर्म जमा कर सकते हैं और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है.

ऑफलाइन आवेदन का तरीका

गणना फॉर्म (फॉर्म-6) बीएलओ से लेकर कर तुरंत जरूरी दस्तावेज व फोटो के साथ भरकर जमा करें.

गणना फॉर्म भरने की आखिरी डेट 26 जुलाई 2025 है.

अगर दस्तावेज उपलब्ध न हों, तब भी फॉर्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं.

जो मतदाता तब भी दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच दावा-आपत्ति अवधि में दस्तावेज जमा करा सकते हैं.

दस्तावेज देने वाले मतदाताओं का फिजिकल वेरीफिकेशन 1 से 25 सितंबर 2025 के बीच होगा.

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया गया है.

मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है.

2003 की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

ये 11 दस्तावेज हैं मान्य

पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र.

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट

सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का सर्टिफिकेट

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर

नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों के आइडी कार्ड

ये हैं जरूरी तारीखें

गणना फॉर्म भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई 2025

मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त 2025

दावा-आपत्ति की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025

फिजिकल वेरीफिकेशन 1 से 25 सितंबर 2025

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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