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hajipur news. प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर दो थानाध्यक्षों के वेतन पर रोक

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ राजेश सिंह ने जिले के अलग-अलग हिस्सों में हुई गंभीर आपराधिक घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और इन घटनाओं को लेकर न्यायालय में प्रस्तुत मामलों में प्रतिवेदन नहीं देने वाले दो थानाध्यक्षों पर कार्रवाई की है

हाजीपुर. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ राजेश सिंह ने जिले के अलग-अलग हिस्सों में हुई गंभीर आपराधिक घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और इन घटनाओं को लेकर न्यायालय में प्रस्तुत मामलों में प्रतिवेदन नहीं देने वाले दो थानाध्यक्षों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. इस संबंध में सूचना पुलिस अधीक्षक को भेज दी गयी है. जानकारी के अनुसार, 17 जुलाई 2021 को सदर थाना क्षेत्र के मीनापुर राई निवासी राजीव कुमार बिदुपुर से अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र थाना के सुल्तानपुर चौक के निकट दो अपराधियों ने उन्हें घेरकर गोली मारने की धमकी दी और गले से 40 हजार रुपये मूल्य का सोने की चेन और बाइक छीन ली. वहां मौजूद लोगों ने आरोपियों की पहचान औद्योगिक क्षेत्र थाना के सुल्तानपुर निवासी विनोद राय और मनोज राय के रूप में की. इस घटना की शिकायत पीड़ित ने औद्योगिक क्षेत्र थाना में की, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इसके बाद पीड़ित ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद संख्या 1516/2021 दाखिल किया. न्यायालय ने ने औद्योगिक क्षेत्र थानाध्यक्ष से प्रतिवेदन की मांग की थी, लेकिन चार साल बाद भी कोई सूचना न्यायालय को नहीं दी गयी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी. इसी प्रकार, कटहरा थाना क्षेत्र के रामपुर डुमरी निवासी राम सोगारथ राय का पुराना ट्रक सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के दुबेला निवासी परमेश्वर राय ने भाड़े पर लेकर परिचालन के नाम पर ले जाकर बेच दिया. इस मामले में भी शिकायत कटहरा थाना में की गयी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इसके बाद परिवाद संख्या 2211/2024 के रूप में मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन की मांग के बावजूद जब कोई जवाब नहीं दिया गया, तब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कटहरा थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी.

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