जंदाहा. महिसौर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के डीह बुचौली गांव स्थित एक घर से 430 ग्राम गांजा एवं 70 कागज के छोटे-छोटे पुड़िया में लपेटा हुआ 35 ग्राम हेरोइन कोटा के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला कारोबारी की पहचान डीह बुचौली निवासी अभिषेक सिंह उर्फ चिंटू सिंह की पत्नी आरती कुमारी के रूप में की गई है. इस मामले में महिसौर थानाध्यक्ष आशीष कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अभिषेक सिंह उर्फ चिंटू सिंह एवं उनकी पत्नी आरती कुमारी को नामजद आरोपी बनाया गया है. पुलिस द्वारा बरामद गांजा एवं हेरोइन कोटा को जब्त करते हुए गिरफ्तार महिला आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा हाजीपुर भेज दिया गया है. वहीं इस मामले के फरार आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ चिंटू सिंह के गिरफ्तारी की कवायद जारी है.
पलंग के नीचे से हुआ बरामद
दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि डीह बुचौली निवासी अभिषेक सिंह उर्फ चिंटू सिंह एवं उनकी पत्नी आरती कुमारी अपने घर में गांजा एवं हेरोइन कोटा रखे हुए हैं तथा घर से ही बिक्री कर रहे हैं. तत्पश्चात अंचलाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए एक टीम का गठन किया गया. रात्रि करीब 9 बजे जब पुलिस छापेमारी को पहुंची तो पुलिस को देखकर अभिषेक कुमार उर्फ चिंटू सिंह घर से निकलकर भाग निकला. पुलिस द्वारा अंचलाधिकारी के समक्ष आरती कुमारी को एनडीपीएस की धारा 50 के तहत नोटिस देते हुए उसके घर में मादक पदार्थ बेचने को लेकर घर की तलाशी लिया गया. तलाशी के दौरान आरती कुमारी के बेडरूम के अंदर पलंग के नीचे से एक उजला रंग के प्लास्टिक के झोला के अंदर से एक काला एवं उजला रंग का पालिथीन बरामद हुआ. इस संबंध में आरती कुमारी द्वारा बताया गया कि उजला रंग के पालिथीन के अंदर पुड़िया में हेरोइन कोटा है एवं काला रंग के पालिथीन में गांजा है, जिसे उसके पति लाकर देते हैं तथा वह घर पर पुड़िया बनाकर बेचती है.बरामद गांजा को मापा गया तो गांजा का कुल वजन 430 ग्राम एवं उजला रंग के पॉलिथीन को कागज के छोटे-छोटे पुड़िया में लपेटा हुआ कुल 70 पीस जिसका वजन 33 ग्राम हुआ हेरोइन कोटा बरामद हुआ. बताया गया है कि दंडाधिकारी के समक्ष बरामद मादक जैसे पदार्थ को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया. वही वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए महिला आरोपित को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है