जहानाबाद नगर. जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित सभी दवा दुकानों, थोक विक्रेताओं एवं निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है.
औषधि नियंत्रण से जुड़े नियमों की अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. सभी संबंधित पक्ष निम्नलिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें. बिना लाइसेंस संचालित सभी दवा दुकानों को शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है. संबंधित विक्रेता ओएनडीएलएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.एमआरपी पर ही हो दवाओं की बिक्री
सभी खुदरा व थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि दवाओं की बिक्री निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही करें. खुदरा दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की उपस्थिति आवश्यक है. नियमों के अनुसार, कोई भी खुदरा दवा दुकान बिना प्रमाणित फार्मासिस्ट की उपस्थिति के नहीं चल सकती. गोदामों का पंजीकरण अनिवार्य थोक दवा विक्रेताओं द्वारा संचालित किसी भी अतिरिक्त गोदाम या स्टोर के लिए पृथक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना पंजीकरण गोदाम को अवैध मानते हुए विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी. निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स के लिए दवा विक्रय के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. जो भी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम अपने परिसर में दवाओं की बिक्री करते हैं, उन्हें पृथक रूप से दवा विक्रय के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा.नशीली दवाओं पर निगरानी
नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर रोकथाम के लिए सभी दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. नशीली पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है. किसी भी परिस्थिति में कोई भी विक्रेता नशीली दवाएं, सिरप, स्पिरिट आदि का अवैध रूप से बिक्री न करें. लाइसेंस से संबंधित किसी भी जानकारी, सहायता या सुझाव के लिए सहायक औषधि नियंत्रक से संपर्क किया जा सकता है. जिला प्रशासन की ओर से सभी दवा विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन करें तथा स्वस्थ, सुरक्षित एवं कानून-सम्मत औषधि व्यवसाय सुनिश्चित करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है