अरवल. व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत ने अनुसंधानकर्ता पर समन के बावजूद गवाही नहीं देने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि शहरतेलपा थाना कांड सं 54/24 के अनुसंधानकर्ता शशिचंद्र झा के विरुद्ध न्यायालय द्वारा समन, जमानतीय वारंट जारी किया गया था तथा अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा भी सम्मन का नोटिस निर्गत किया गया था. इसके बावजूद भी अनुसंधानकर्ता शशिचंद्र झा ने न्यायालय में गवाही देने नहीं आ सके.
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