अरवल. व्यवहार न्यायालय के प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्रा की अदालत ने दहेज हत्या के दो आरोपित विजय कुमार यादव व अजय यादव ग्राम बिसुनी बीघा थाना कुर्था को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाया. अपर लोक अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि कुर्था थाना कांड संख्या 66/2007 की सूचीका शकुंतला देवी ग्राम तेतारपुर थाना टेकारी जिला गया ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर आरोप लगाई थी कि उसकी पुत्री की शादी विजय कुमार यादव के पुत्र राजेश के साथ 22 6 2007 को हुआ था. शादी में अपने समर्थ अनुसार खर्च किए थे लेकिन अभियुक्त विजय कुमार यादव, अजय यादव ने दहेज में 100000 रुपये और चैन की मांग को लेकर बराबर उसकी पुत्री के साथ प्रताड़ित करते रहते थे. तथा दिनांक 10/07/2007 को एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दिए. तथा पुनपुन नदी के बालु में लाश दफना दिया. न्यायालय ने सुनवाई पश्चात विजय कुमार यादव और अजय यादव को 304 बी 201 बाय 34 भा द वी के अंतर्गत दोषी पाया तथा 304 भादवि में दोनों व्यक्तियों को सात साल सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर अतिरिक्त छह माह साधारण कारावास तथा भादवि की धारा 201/ 34 में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया.
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