जहानाबाद नगर
. अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय मो अनायत करीम की अदालत ने बिमनि एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए देसी शराब तस्कर अनिल चौधरी को पांच वर्षों का कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा की सुनाई है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
दोषी अनिल चौधरी जहानाबाद जिले के ऊंटा मदारपुर का निवासी है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि कड़ौना ओपी थाना के पुसअनि रंगलाल राम ने 25 जुलाई 2022 को ओपी के बाहर रोड पर अन्य पुलिस कर्मी के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे कि समय करीब 16.05 बजे मसौढी की ओर से एक टेंपू जिसका नंबर बीआर 25पी-8325 आ रही थी जिसे पुलिस कर्मी के सहयोग से रोका और जांच किया तो उक्त टेंपू में तीन प्लास्टिक के बोरा में लगभग 170 लीटर देसी महुआ शराब बरामद हुआ. वहीं आरोपी को मौके से विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया और जहानाबाद (कड़ौना ओपी) थाना कांड संख्या 701/2022 दर्ज किया गया. मामला न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत पांच वर्ष कारावास की सजा एवं एक लाख रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
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