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Jehanabad : अवैध आरा मिल पर प्रशासन ने की छापेमारी, लकड़ी जब्त

वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए जिला प्रशासन ने काको स्थित कसाई मुहल्ला में एक अवैध आरा मिल पर कार्रवाई की. यह छापेमारी बिहार सॉ मिल (नियमन) अधिनियम, 1990 की धारा 5, 8 और 14 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1989 संशोधन) की धारा 41, 42 और 52 के तहत की गयी.

जहानाबाद नगर. वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए जिला प्रशासन ने काको स्थित कसाई मुहल्ला में एक अवैध आरा मिल पर कार्रवाई की. यह छापेमारी बिहार सॉ मिल (नियमन) अधिनियम, 1990 की धारा 5, 8 और 14 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1989 संशोधन) की धारा 41, 42 और 52 के तहत की गयी. कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संचालित मिल को सील कर दिया गया तथा उसमें प्रयुक्त सभी मशीनें जब्त कर ली गयी. इसके अलावा, मौके से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की गयी, जिसमें शीशम के लट्ठे, चिरान और ईंधन लकड़ी शामिल हैं. ये सभी लकड़ियां वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से एकत्र की गयी थीं. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध कटाई, संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण पर सख्त रोक है. यह एक ग़ैर-जमानती अपराध है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं भी अवैध आरा मिल अथवा लकड़ी से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो वे वन विभाग या प्रशासन को तत्काल सूचना दें.

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