24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने की लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग, झारखंड हाईकोर्ट ने कही ये बात

Fodder Scam|Jharkhand High Court|बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग की थी.

Fodder Scam|Jharkhand High Court|संयुक्त बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. चारा घोटाला मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग की थी. इसी याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई.

सीबीआई की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई

लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आंशिक सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने याचिका को सुनने के बाद कहा कि इस केस को सक्षम बेंच में ट्रांसफर किया जाये. बता दें कि यह मामला देवघर कोषागार से अवैध तरीके से पैसे की निकासी से जुड़ा है.

Also Read: चारा घोटाला: डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली

देवघर कोषागार से निकासी से जुड़ा है मामला

पशुपालन विभाग की ओर से देवघर कोषागार से की गयी निकासी के मामले में लालू प्रसाद समेत अन्य दोषी करार दिये गये लोगों को सजा सुनायी गयी थी. सीबीआई का कहना है कि इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जो सजा सुनायी गयी थी, वह कम है. उनकी सजा की अवधि और बढ़ायी जानी चाहिए. इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

Also Read: चारा घोटाला के 5वें मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये जुर्माना

देवर्षि मंडल ने रखा लालू का पक्ष, सीबीआई के वकील थे पीएएस पति

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और सुबीर भट्टाचार्य की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखीं. वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने अपना पक्ष रखा. बहरहाल, इस मामले में आज कोई फैसला नहीं हुआ और खंडपीठ ने याचिका को सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने के निर्देश दिये.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel