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नाबालिग से अपहरण कर यौन शोषण के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

एक लाख सात हजार रुपये का अर्थदंड की सुनायी गयी सजा

भभुआ कोर्ट. एडीजे षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम तरैथा निवासी नारायण राय के पुत्र गोलू सिंह को अनुसूचित जाति के एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख सात हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा. मामले में पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि 26 अप्रैल 2023 को नाबालिग लड़की गांव के एक चौक के पास खड़ी थी, तभी अभियुक्त गोलू सिंह उसका अपहरण कर उसे एक होटल में ले गया और तीन दिनों तक उसके साथ यौन शोषण किया. फिर इसके बाद उसे लेकर जाकर गांव के पास छोड़ दिया. पीड़िता के पिता बाहर गये थे. बाहर से घर वापस आये, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी है.

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