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Kaimur News :चैनपुर में 8203 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित

नाम जुड़वाने के लिए एक सितंबर कर सकते हैं आवेदन

चैनपुर. चुनाव आयोग की ओर से पूरे बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था. इसके बाद शुक्रवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन भी कर दिया गया. गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के बाद चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में 8203 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं. ये ऐसे मतदाता हैं, जो या तो मृत है, या दोहरी प्रविष्टि है या फिर अस्थायी रूप से कहीं दूसरे स्थान पर चले गये हो. जैसे क्षेत्र की वैसी लड़कियां, जिनकी शादी हो गयी, जिसके बाद वह ससुराल चली गयी और उनका नाम ससुराल के मतदाता सूची में शामिल हो गया है. ऐसे मतदाताओं को चिह्नित करते हुए विशेष गहन मतदाता सूची प्रशिक्षण कार्य के दौरान उनका नाम हटाया गया है, जिसका आंकड़ा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है. जारी आंकड़े के मुताबिक प्रखंड क्षेत्र में 8203 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं. विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के बाद अब मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है. इसके बाद एक महीने तक दावा-आपत्ति लेने का कार्य किया जायेगा. इसके तहत पात्र मतदाताओं का नाम शामिल करने की कार्यवाई शुरू कर दी गयी है. प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम प्रकाश ने बताया कि जिन लोगों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, उनमें से पात्र निर्वाचकों का नाम शामिल करने के लिए शनिवार से दावा-आपत्ति लेने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है. इसके तहत लोग दावा-आपत्ति कर अपना नाम मतदाता सूची में पुनः शामिल कर सकते हैं. प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोगों को मतदाता सूची के प्रारूप के लिए कहीं भटकना न पड़े इसके लिए सभी बीएलओ को प्रारूप मतदाता सूची दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि आमजन इसे eci.gov.in पर भी देख सकते हैं. # एक सितंबर तक विशेष शिविर में लिया जायेगा दावा-आपत्ति – प्रखंड निर्वाचन प्राधिकारी शुभम प्रकाश ने बताया कि शनिवार से सितंबर तक हर दिन विशेष कैंपों में मतदाता सूची संबंधी सभी प्रकार के आवेदन लिये जायेंगे. जिन मतदाताओं ने अभी तक दस्तावेज जमा नहीं किया है, तो वह अपने दस्तावेज भी बीएलओ के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं. विशेष शिविर के दौरान यदि किसी को लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है और वह मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तो एक सितंबर से पहले उसे आवेदन पत्र भरना होगा. उन्होंने बताया कि बीएलओ को सभी आवेदनो का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र नाम सूची में रहे नहीं.

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