भभुआ सदर. सूबे के सीएम नीतीश कुमार के घोषित बिहार में 125 यूनिट वाली मुफ्त बिजली का फायदा सिर्फ मकान मालिक को ही नहीं मिलेगा, बल्कि 125 यूनिट बिजली का फायदा शहरी किरायेदारों को भी अलग से मिलेगा. लेकिन, किरायेदारों को यह फायदा तब मिलेगा, जब वह अपने मकान मालिक से एक एग्रीमेंट करा लेंगे. उस एग्रीमेंट कॉपी के आधार पर किरायेदारों को नया बिजली कनेक्शन मिल जायेगा. इसके लिए अलग से किरायेदारों की अपनी मीटर होगी. इसके बाद मुफ्त बिजली का लाभ किरायेदार उठा सकेंगे. हालांकि, ऐसे एग्रीमेंट के बाद नगर पर्षद भभुआ मकान मालिकों से होल्डिंग टैक्स व्यावसायिक श्रेणी का ले सकता है. क्योंकि, शहर में अभी अधिकतर मकान मालिक आधिकारिक तौर पर मकान का टैक्स देते वक्त किरायेदार होने की सूचना छुपा लेते हैं. इधर, कई किराएदार योजना से जुड़ी जानकारी के लिए बिजली कार्यालयों का रुख कर रहे हैं. लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए बिजली कंपनी द्वारा भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिससे पात्र लाभार्थियों को सही मार्गदर्शन मिल सके. विद्युत कार्यपालक अभियंता शशिकांत कुमार ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा. क्योंकि, अगर उपभोक्ता ने पहले से पैसा जमा कर दिया है, तो वह रकम उनके अगले बिल में एडजस्ट हो जायेगी. इसलिए जब तक वे 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा. हालांकि, उन्हें बकाया बिल पहले जैसा ही देना होगा. कैसे मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली विद्युत कार्यपालक अभियंता ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि अगर किसी उपभोक्ता ने 200 यूनिट बिजली खर्च की है, तो पहले 125 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. बाकी बचे 75 यूनिट पर सामान्य दर से शुल्क लगेगा. हर उपभोक्ता को उनके दैनिक खपत के आधार पर मुफ्त बिजली मिलेगी. अगर किसी को 30 दिन की बजाय 40 दिन का बिल मिला है, तो उसे 167 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जायेगी. इसी तरह, अगर किसी उपभोक्ता को 25 दिन में बिल मिलता है, तो उसे 104 यूनिट तक बिजली पर कोई चार्ज नहीं देना होगा. 125 यूनिट तक ऊर्जा शुल्क, फिक्सड चार्ज और बिजली शुल्क सब माफ होंगे. 126 यूनिट पर सिर्फ एक यूनिट के लिए ही शुल्क देना होगा, वो भी कम दर पर.
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