मामला आचार संहिता का मोतिहारी. भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद राधामोहन सिंह एवं भाजपा नेता चंद्रकिशोर मिश्र बुधवार को प्रभारी एसीजेएम पंचम शिखा शर्मा के न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए एवं जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग किया. जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश ने पांच सौ रुपये की अर्थ दण्ड जमा करने एवं 5000 रुपए का बंधपत्र दाखिल करने पर दोनों आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार किया है तथा रिहा किया है. गौरतलब हो कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संग्रामपुर एवं थाना प्रभारी संग्रामपुर ने अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज को 20 अप्रैल 1996 को आवेदन पत्र देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव स्वच्छ एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने को लेकर 21 मार्च 1996 को पुरे अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू किया गया था. इसी बिच 20 अप्रैल 96 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राधामोहन सिंह भाजपा नेता चंद्रकिशोर मिश्र एवं राजेन्द्र प्रसाद स्वर्णकार ने नुक्कड़ सभा आयोजित किया, जिसकी कोई अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी. जिसकी सूचना मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज ने निषेधाज्ञा का उलंघन के मामले सही पाते हुए परिवाद दायर किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है