Motihari: चिरैया. प्रखंड अंतर्गत ग्राम कचहरी सिरौना में न्यायमित्र के पद पर काउंसेलिंग सह नियोजन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूर्वी चंपारण ने एक पत्र जारी कर निर्देश दिया कि 05 जून गुरुवार से जिला मुख्यालय में शुरू हुई न्याय मित्र की काउंसलिंग में ग्राम कचहरी सिरौना की काउंसलिंग की प्रकिया अगले आदेश तक स्थगित रहेगी. चिरैया बीपीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम कचहरी सिरौना में न्यायमित्र के नियोजन हेतु ऑनलाइन दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे. ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र को नियोजन समिति के द्वारा गहन जांचोपरांत औपबंधिक मेधा सूची का निर्माण किया गया था. औपबंधिक मेधा सूची में सुश्री कृति कुमारी, पिता भरत कुमार सिंह, मेधा अंक 60 प्रतिशत के आवेदन पत्र को वैध मेधा सूची में जबकि सुश्री खुशबु कुमारी, पिता हरिराम सिंह, मेधा अंक 55.67 प्रतिशत के आवेदन पत्र को सर्टिफिकेट एवं आधार कार्ड में जन्म तिथि में अंतर होने के कारण त्रुटि पूर्ण व अवैध मेधा सूची में रखा गया था, जबकि दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम मेधा सूची के निर्माण के समय कृति कुमारी का नाम हटा दिया गया तथा खुशबु कुमारी को वैध मानते हुए अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन ऑनलाइन कर दिया गया. उक्त प्रकिया दोषपूर्ण होने के कारण बीओ रामनाथ कुमार ने विगत 31 मई को डीपीआरओ से उचित कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके आलोक में उक्त ग्राम कचहरी में नियोजन की प्रकिया स्थगित कर दी गई है.
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