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बिहार लॉकडाउन : राजधानी पटना में बिना कारण घूमने वालों के जब्त होंगे वाहन

कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये बिहार राज्य में 31 मार्च तक लागू 'लाॅक डाउन' का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआइआर करायी जायेगी

पटना : कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये बिहार राज्य में 31 मार्च तक लागू ‘लाॅक डाउन’ का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआइआर करायी जायेगी.पटना जिला में फिलहाल कोरोना वायरस के स्टेज वन और स्टेज 2 की स्थिति है. इससे निबटने के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने सोमवार को कई विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कई दिशा-निर्देश दिये. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा बैठक की.

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने और हरेक तीन घंटों के लिए चार टीम को तत्पर रहने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने टीम को संदिग्ध या संक्रमित व्यक्तियों की सूचना मिलने पर तुरंत करवाई शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने प्रत्येक पीएचसी में नोडल पदाधिकारी भी बनाने का निर्देश दिया और इन पदाधिकारियों को हर दिन की रिपोर्ट की जानकारी देने को कहा है.

जिलाधिकारी ने आशा ,एएनएम ,चौकीदार, मुखिया ,वार्ड सदस्य आदि को सक्रिय और तत्पर रखने का निर्देश दिया. इस दौरान जिलाधिकारी ने संक्रमण के प्रकोप से बचने के लिये लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने, आवश्यक कार्य के लिए परिवार के एक व्यक्ति को बाहर निकलने , वाहन का न्यूनतम प्रयोग करने और अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. छापेमारी का दिया आदेश जिलाधिकारी ने सामग्री आपूर्ति व सामग्री के मूल्य को लेकर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ छापेमारी करने का भी निर्देश दिया.

बंद रहेंगे सार्वजनिक वाहन

बैठक में जिलाधिकारी ने चौक- चौराहों और सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रॉप गेट ,बैरियर व ट्रॉली लगाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को ऑटो, ई -रिक्शा के परिचालन पर पाबंदी लगाने और जब्ती की कार्रवाई करने जिम्मेदारी सौंपी है

Rajat Kumar
Rajat Kumar
Media Person. Five years of experience working in digital media doing videos and writing content. Love to do ground reporting.

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