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Gram Panchayat: अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगी आचार संहिता, तैयारी को लेकर DM-SP की बैठकों का दौर शुरू

bihar panchayat chunav 2021: डीएम ने कोषांग के वरीय अधिकारी व नोडल पदाधिकारी को संबंधित दंडाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव समाप्ति होने तक नियमों को पालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

त्रिस्तरीय पंचायत 2021 के चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है. कारण है कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान (आदर्श आचार संहिता) के पालन करने का नियमावली जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है. बिहार राज्य पंचायत निर्वाचन आयोग के द्वारा कई नये नियमों को शामिल करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सज्जन राज शेखर को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है.

वहीं शिवहर जिले में डीएम ने आदर्श आचार संहिता कोषांग का गठन कर दिया है. स्वच्छ व निष्पक्ष पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है. डीएम ने कोषांग के वरीय अधिकारी व नोडल पदाधिकारी को संबंधित दंडाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव समाप्ति होने तक नियमों को पालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. यदि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई कंप्लेन होता है. तो उसके लिए कौन से सबूत की जरुरी होगी. इसके बारे में आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है.

इधर, मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एसएसपी (SSP) जयंतकांत ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में एसएसपी ने निर्देश दिया कि सभी गुंडे को थाने में हाजिरी लगवाई जाए और उसपर ध्यान रखा जाए.

अधिसूचना निर्गत की तिथि से आदर्श आचार संहिता होगी लागू- पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी जिले के पंचायत निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए.

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जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध हो. जैसे ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पंपलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो तथा किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उनके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारों के संबंध में ऐसे कथन या समाचार प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं हो. आचार संहिता का उल्लंघन है .

Posted By : Avinish Kumar Mishra

Prabhat Khabar News Desk
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