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Panchayat Election : बिहार पंचायत चुनाव में डालना है वोट तो जानिए कब और कैसे जुड़वा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम

Bihar panchayat chunav 2021 date : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरु हो गई है. बेतिया जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को लेकर रोस्टर निर्धारित कर दिया है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विखंडित करने, आपत्ति, दावा व प्रकाशन की डेड लाइन तय कर दी है.

Bihar Panchayat Chunav : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरु हो गई है. बेतिया जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को लेकर रोस्टर निर्धारित कर दिया है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विखंडित करने, आपत्ति, दावा व प्रकाशन की डेड लाइन तय कर दी है. 14 से 28 दिसंबर तक मतदाता सूची का वार्ड-वार विखंड प्रपत्र क में किया जायेगा. डाटावेस की तैयारी एवं प्रारुप मतदाता सूची की सॉफ्ट प्रति की तैयारी 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक किया जायेगा.

मतदाता सूची का प्रारुप का प्रकाश 19 जनवरी को की जायेगी. जो एक फरवरी तक प्रकाशन अवधि रहेगी. नई प्रविष्टियों को अनुमोदन के लिए आयोग को 14 फरवरी तक भेजा जाना है. उसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाश 19 फरवरी को कर दिया जायेगा.

प्रकाशन के पहले सप्ताहिक हाट-बाजार व अन्य सार्वजनिक जगहों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करानी होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम के पत्र के आलोक में जिला प्रशासन की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरु कर दी गई है. मतदाता सूची का प्रकाशन सभी पंचायत कार्यालय व प्रखंड कार्यालय में सार्वजनिक सूचना पट्‌ट पर कराना होगा.

प्रकाशित की गई सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी समय सीमा के अंदर लिखित आवेदन पर किसी तरह का निवारण कर सकेंगे. जबकि मतदाताओं ने किसी कारणवश मृत्यु, क्षेत्र से बाहर रहते या अर्हता खो दिए हैं, ऐसे मतदाताओं के नाम पंचायत निकायों के निर्वाचन को लेकर बनाई जाने वाली मतदाता सूची में अंकित नहीं किया जायेगा. वही आयोग की ओर से निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति प्रमाणिक मतदाता जिलाधिकारी या बीडीओ के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं. मतदाता सूची की प्रति अभिलेखागार में डीएम सुरक्षित करेंगे.

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Posted by : Avinish kumar mishra

Prabhat Khabar News Desk
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