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बिहार में स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, जानिए डीएम को क्या मिला अधिकार

बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए पाबंदियो को जारी रखने का फैसला सरकार ने लिया है. वहीं स्कूल और कॉलेज समेत कोचिंग संस्थानों पर क्या नियम लागू रहेगा व डीएम को क्या अधिकार दिया गया है. जानें...

राज्य में कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार ने सभी पाबंदियों को छह फरवरी तक बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गयी. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को छह फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है.

सीएम ने राज्यवासियों से की अपील

सीएम ने राज्यवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करने को कहा. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की गुरुवार को हुई बैठक में आला अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया. गृह विभाग द्वारा जारी नया गाइडलाइन के मुताबिक छह फरवरी तक सभी स्कूल, कोचिंग और कालेज को बंद करने संबंधी छह जनवरी के आदेश को लागू रखने के निर्णय लिया गया है.

डीएम को सख्ती बढ़ाने का अधिकार

इसके पहले चार जनवरी को राज्य सरकार ने प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने सहित कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी.नये फैसले के तहत रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगी. चार और छह जनवरी को गृह विभाग द्वारा जारी सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे. धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा. जिलों में डीएम को जरूरत के अनुसर सख्ती बढ़ाने का दिया अधिकार दिया गया है लेकिन सख्ती कम नहीं की जा सकेगी.

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सभी स्कूल, काॅलेज और कोचिंग रहेंगे छह तक बंद

नये गाइडलाइन के मुताबिक छह फरवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर और छात्रावास समेत अन्य को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पचास फीसदी की मौजूदगी होगी. स्कूल, कालेज और छात्रावासों के कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोले जायेंगे. साथ ही सभी स्कूल-कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास संचालित करने की छूट दी गयी है. मेडिकल कालेज, इनसे जुड़े प्रशिक्षण संस्थान और उनके छात्रावास खुले रहेंगे.

नौकरियों वाली और विभिन्न बोर्ड की परीक्षाएं होंगी

नये आदेश में यह कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन केंद्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी ली जाने वाली परीक्षाएं और विभिन्न बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित होगी. इसमें सभी को कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. यह आदेश छह फरवरी तक लागू रहेगा.

Posted By: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar News Desk
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