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बिहार में शिक्षक नियुक्ति का सुलझा पेंच तो तेजस्वी ने उठाया प्रमोशन का मुद्दा, जानिए कहां रूकी है प्रोन्नति संबंधी फाइल

गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत बिहार में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है. अदालत ने नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है. वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का मौका भी दिया गया है. जिसके बाद अब शिक्षा विभाग इसी हफ्ते दो विशेष शेड्यूल जारी करेगा. शिक्षा मंत्री ने दो से तीन महीने के अंदर चयनीत अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र बांट देने का दावा भी कर रहे है. इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष ने नया मुद्दा सामने रख दिया है. उन्होंने बिहार में सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर लगी रोक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत बिहार में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है. अदालत ने नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है. वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का मौका भी दिया गया है. जिसके बाद अब शिक्षा विभाग इसी हफ्ते दो विशेष शेड्यूल जारी करेगा. शिक्षा मंत्री ने दो से तीन महीने के अंदर चयनीत अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र बांट देने का दावा भी कर रहे है. इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष ने नया मुद्दा सामने रख दिया है. उन्होंने बिहार में सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर लगी रोक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सरकारी कर्मियों के प्रोन्नति को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया और सरकार को इस मामले में दोषी ठहराया. उन्होंने लिखा कि ‘ लंबे अरसे से नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति से वंचित किया हुआ है.सरकार को संविधान सम्मत न्यायसंगत निर्णय लेकर सभी वंचित/योग्य कर्मियों को अविलंब प्रोन्नति देनी चाहिए.साथ ही सेवानिवृत/मृत कर्मियों को भी भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की दिशा में सकारात्मक पहल हो.’

बता दें कि बिहार में 2019 से ही कर्मियों की प्रोन्नति रुकी हुई है. कर्मियों की प्रोन्नति का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है और यह सुनवाई अंतिम चरण में है, परंतु पिछले वर्ष से कोरोना के कारण इस मामले की सुनवाई अभी तक अटकी हुई है. राज्य सरकार कोर्ट के निर्णय के इंतजार में प्रोन्नति की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर रही है. सरकार का मानना है कि कोर्ट का निर्णय आने तक प्रमोशन देना न्यायोचित नहीं होगा.


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हालांकि, कोर्ट के शुरुआती आदेश में प्रोन्नति पर रोक लगाने का कोई सीधा आदेश सरकार को नहीं दिया गया है. कर्मचारी संघ तत्कालिक प्रोन्नति की मांगकाफी समय से करते आ रहे हैं, परंतु राज्य सरकार के स्तर से इस पर कोई पहल नहीं की गयी है. इन तमाम कारणों से प्रोन्नति के इंतजार में कर्मचारी रिटायर्ड होते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पद खाली होते जा रहे है. बिहार में तेजस्वी ने उठाया शिक्षक के प्रमोशन का मुद्दा तथा Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें।

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar Digital Desk
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