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हाईकोर्ट ने दिया पटना नगर निगम के कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने का आदेश, कहा- बातचीत कर आयुक्त जल्द करें मांगों का समाधान

पटना : पटना नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों को पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि वे लोग तत्काल प्रभाव से अपना हड़ताल खत्म कर दें. चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार के आग्रह पर नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों को दी है.

पटना : पटना नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों को पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि वे लोग तत्काल प्रभाव से अपना हड़ताल खत्म कर दें. चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार के आग्रह पर नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों को दी है.

इसके पूर्व वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने हड़ताल से संबंधित पेपर कटिंग और फोटोग्राफ को अदालत के समक्ष रखा था. अदालत ने उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए सभी हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर तैनात होने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि वे शहर से कूड़ा कचरा हटाने का काम तत्काल प्रारंभ से शुरू करें. साथ ही साथ कर्मचारीगण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाये.

कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त को कहा कि हड़ताली कर्मचारियों के सभी यूनियनों और संगठनों से विचार विमर्श कर उनकी मांगों का समाधान जल्द किया जाये. उनके बकाये वेतन के भुगतान की व्यवस्था भी शीघ्र की जाये.

कोर्ट को बताया गया कि कोरोना का संकट व्याप्त है और ऐसे समय में नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले जाने का निर्णय लिया है. इससे पूरे पटना में कूड़ा-कचरा जमा हो गया है, जिसकी वजह से जनता के स्वास्थ्य को काफी खतरा उत्पन्न हो गया है.

साथ ही कहा गया है कि यदि हड़ताल को नहीं रोका गया, तो पूरे शहर में करोना महामारी का खतरा कई गुना बढ़ जायेगा. कोर्ट ने उनके अनुरोध पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 29 सितंबर को होगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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