पूर्णिया. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया द्वारा पहली से तीन महीने का राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंपेन व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के मध्यस्थता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया में चल रहा है. इस राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता कैंपेन के सफल आयोजन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कन्हैया जी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णियों राकेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेन्द्र कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय देशमुख, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पन्द्रह सह समन्वयक, जिला न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, पूर्णिया धर्मेन्द्र सिंह, अवर न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया सुनील कुमार एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थिति थे. बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता कैंपेन के संबंध में विस्तार से चर्चा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होने बताया कि यह मध्यस्थता कैंपेन एक विशेष मध्यस्थता कैंपेन है. इसमें वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, एन०आई० एक्ट के मामले वाणिज्यिक विवाद, सर्विस के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, ऋण वसूली संबंधित मामले, बंटवारा वाद, निष्कासन वाद, भू-अधिग्रहण के मामले एवं अन्य दीवानी वादों को सम्मिलित किया गया है.उन्होने जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण को भी सहयोग करने की अपील की है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि यह ऐसा मंच है जहों दोनों पक्षकार मध्यस्थ के बीच बैठकर आपसी सहमति से अपने वाद का निष्पादन स्वयं पक्षकार कर सकते हैं. इसके अन्तर्गत जटिल न्यायिक प्रक्रिया एवं बाद खर्चों से पक्षकारों को मुक्ति भी मिलेगा.
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