जब्त गांजा व आग्नेयास्त्र के मामले में बरती गयी घोर लापरवाही
पूर्णिया. पुलिस द्वारा जब्त किये गये गांजा और आग्नेयास्त्र के मामले में बरती गयी घोर लापरवाही को लेकर जिले के सात पुलिस अफसरों पर गाज गिरनेवाली है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआइजी प्रमोद कुमार मंडल ने इन पुलिस अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पूर्णिया एसपी को निर्देश दिया है. पहला मामला बनमनखी थाना कांड सं.84/19 से जुड़ा है. इस कांड में पुलिस ने बरामद गांजा का मानक समयानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में न तो सैंपल भरे और न ही सत्यापित करवाए गये. जबकि इस कांड के प्रतिवेदित हुए पांच साल हो गये. इन पांच सालों में यह केस चार अनुसंधानकर्ता (आइओ) के प्रभार में रहा. इनमें पुअनि अजय कु.सिंह (5-4-19 से 26-7-19 तक प्रभार में), पुअनि मिलिन्द मुर्मू (26-7-19 से 22-10-21 तक),पुअनि नजमूल (15-12-21 से 08-11-22 तक) एवं पुअनि वरूण कुमार झा (21-11-22 से 25-10-24 तक) शामिल हैं. डीआइजी ने इन अनुसंधानकर्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए एसपी पूर्णिया को निर्देशित किया है. जब्त गांजा को 2025 में न्यायालय में सैंपलिंग करा कर जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है. इसी तरह जानकीनगर थाना कांड सं.192/22 1.8.22 में जब्त आग्नेयास्त्र का न्यायालय से जांच आदेश प्राप्त नहीं करने एवं जांच नहीं कराने के आरोप में कांड के तात्कालीन अनुसंधानकर्ता पुअनि मनोज कुमार (1-8-22 से 17-8-22 तक प्रभार में), सअनि राजकिशोर कुमार (17-8-22 से 14-8-23 तक) तथा सअनि मान झा (15-9-23 से 1-2-24 तक) के विरुद्ध लापरवाही, अनुसंधान को प्रभावित करने तथा अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के आरोप में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया है. जब्त आग्नेयास्त्र का वर्तमान अनु.कर्ता द्वारा माह जून 2025 तक आदेश प्राप्त कर जांच कराया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है