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Bihar News:  मर्डर के आरोपियों को बचाने के लिए SP ने उठाया ऐसा कदम, अदालत भी हैरान, कहा…

Bihar News: बिहार में एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है. समस्तीपुर के एसपी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर हत्या के आरोपियों की जमानत का समर्थन किया है. पटना हाई कोर्ट ने इन आरोपियों को जमानत दी थी.

Bihar News: बिहार में एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है. समस्तीपुर जिले के एसपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. इस हलफनामे में उन्होंने पटना हाई कोर्ट के एक आदेश का समर्थन किया है. मामला यह है कि पटना हाई कोर्ट ने साल 2022 में एक गांव के मुखिया की हत्या मामले में 8 में से पांच आरोपियों को जमानत दी थी. SP के इस कदम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. विधवा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था. SP ने सरकार की ओर से जवाब दाखिल करते हुए आरोपियों की जमानत का समर्थन किया. अदालत ने इस पर हैरानी जताई और SP से स्पष्टीकरण मांगा है.

साल 2022 में हुआ था मर्डर

बता दें कि साल  2022 में समस्तीपुर के उदापट्टी गांव के मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस को जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे. ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था. इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 11 दिसंबर, 2024 को हाई कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची विधवा

मुखिया शशिनाथ झा की विधवा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. सरकार की ओर से समस्तीपुर के SP ने जवाब दाखिल किया. विधवा के वकील अतुल झा ने अदालत को बताया कि SP आरोपियों की जमानत का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज की थी और जांच के बाद आरोपियों को दोषी पाया गया था.

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SP के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट भी हैरान

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने SP के हलफनामे को देखा. वकील की दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि हम SP द्वारा आरोपियों के समर्थन में दायर हलफनामे से हैरान हैं. अदालत ने अशोक मिश्रा को मामले में प्रतिवादी बनाया है. अशोक मिश्रा ने 4 अप्रैल को हलफनामा दायर किया था और तब वे समस्तीपुर के SP थे. अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर आरोपियों का समर्थन किया है. अदालत ने SP से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी.

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Rani
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रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहीं हैं.

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